आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 हिंदी में Rpwd act 2016 in hindi

आर.पी.डब्ल्यू.डी. एक्ट 2016 हिंदी में Rpwd act 2016 in hindi 

हैलो दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है, हमारे इस लेख आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 हिंदी में। pwd act 2016 in hindi।

दोस्तों इस लेख के माध्यम से आप पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 rpwd act, 2016 pdf in hindi के बारे में संपूर्ण जानकारी जानेंगे। इसमें दोस्तों हमने पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के उन सभी विशेषताओं (Facts) को शामिल किया है।

जो विकलांगजन व्यक्तियों के सम्मान तथा कल्याण के लिए बहुत लाभदायक, उत्तरदाई है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हमारे इस लेख की तरफ (Rpwd act 2016) पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 हिंदी में:-

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विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 what is pwd act 2016 

पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 को हिंदी में विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 के नाम से जाना जाता है, जिसे अंग्रेजी में पर्सन विद डिसएबिलिटी एक्ट (person with disability act) भी कहा जाता है।

पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 या विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 मुख्यत: उन समाज के लोगों के लिए है, जो शारीरिक तथा मानसिक रूप से अन्य लोगों से भिन्न है।

पीडब्ल्यूडी एक्ट में इन सभी शारीरिक तथा मानसिक रूप से भिन्न तथा शारीरिक तथा मानसिक रूप से  अस्वास्थ्य होने वाले व्यक्तियों को कुछ विशेष प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं।

जिससे वे अपने जीवन यापन में होने वाली असुविधाओं (Inconveniences)  के साथ ही देश के विकास में भी सहयोग प्रदान कर सकें।

क्योंकि कहा जाता है, जो भी मनुष्य पैदा होता है। उसके सब के अधिकार समान होते हैं। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य देश के भविष्य तथा समाज के निर्माण में पूर्णता सहयोगी होता है।

इसीलिए विकलांग जन व्यक्तियों के अधिकार तथा उन्हें आगे बढ़ने और देश के विकास में भागीदार बनाने के लिए विकलांगजन अधिकार अधिनियम pwd act  बनाया गया

जिसमें विकलांगजन व्यक्तियों (Persons with disabilities) के लिए कुछ विशेष प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की गई, जिससे वे  अपने आप का तथा समाज का समुचित विकास में योगदान दे सकें।

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पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 pwd act 2016 in hindi 

पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 - पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के स्थान पर pwd act 2016 लाया गया। पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में मौजूदा विकलांगता के 7 प्रकारों से

बढ़कर 21 प्रकार कर दिए गए और साथ ही यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि केंद्र सरकार के पास और विकलांगता के प्रकार जोड़ने की शक्ति भी होगी।

पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 वर्ष 2016 में संसद के द्वारा पारित कर दिया गया, जिसको लागू 15 जून 2017 से किया गया। इस पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 की जगह ली।

आर पी डब्लयू डी एक्ट 2016 की विशेषताएँ features of rpwd act 2016

पी डब्लू डी एक्ट 2016 की विशेषताएँ निम्न प्रकार से हैं:- 

  1. पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में विकलांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के रूप में परिभाषित किया गया है।
  2. पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में विकलांगता के 7 मौजूदा प्रकारों की जगह 21 मौजूदा प्रकार जोड़ दिए गए हैं, जो निम्न प्रकार से हैं:-
 1.अंधापन
 2. कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति
 3. कम दृष्टि
 4. लोकोमोटर विकलांगता
 5. बौद्धिक विकलांगता
 6. मस्कुलर विकलांगता
 7. बेसिक सीखने की क्षमता
 8. भाषण और भाषा विकलांगता 
 9. हीमोफीलिया
 10. बहरापन
 11. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार
 12. सुनवाई हानि
 13. बौनापन
 14. मानसिक बीमारी
 15. सेरेब्रल बीमारी
 16. जीर्ण तंत्रिका संबंधी बीमारी
 17  मल्टीपल स्क्लेरोसिस
 18. थैलेसीमिया
 19. सिकलसेल रोग
 20. एसिड अटैक लोग
 21. पार्किंसंस रोग

  1. पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में पहली बार भाषण और भाषा विकलांगता को जोड़ा गया है, इसमें एसिड अटैक को भी शामिल किया गया है। तथा बीमारी थैलेसीमिया हीमोफीलिया सिकलसेल रोग भी पहली बार शामिल किए गए हैं।
  2. पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में सरकार के पास यह अधिकार है, कि वह अन्य किसी विकलांगता को इस सूची में शामिल कर सकेंगे।
  3. उपर्युक्त सरकारों पर जिम्मेदारी भी डाली गई है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विकलांग व्यक्ति दूसरों के साथ समान रूप से अधिकारों का आनंद ले सकें।
  4. इस एक्ट के तहत उच्च शिक्षा सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा भूमि के आवंटन में भी आरक्षण होगा गरीबी उन्मूलन योजना का लाभ होगा।
  5. पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंतर्गत 6 से 18 वर्ष की आयु के बीच बेंचमार्क विकलांगता वाले प्रत्येक बच्चों को मुफ्त शिक्षा अधिकार दिया जाएगा।
  6. प्रधानमंत्री सुलभ भारत अभियान को मजबूत करने के लिए निर्धारित समय सीमा में सरकारी भवनों में पहुंचे सुलभ की जाएगी।
  7. बेंचमार्क विकलांगता वाले जो भी व्यक्ति होंगे उनके लिए सरकारी संस्थानों में रिक्तियों का आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% किया जाएगा।
  8. पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में जिला न्यायालय द्वारा संरक्षकता प्रदान करने के प्रावधान है।
  9. विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त के कार्यालय को मजबूत भी किया जाएगा जिन्हें अब दो आयुक्तों और एक सलाहकार समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
  10. पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में विकलांग राज्य आयुक्तों के कार्यालयों को मजबूती प्रदान की जाएगी, जिन्हें एक सलाहकार समिति द्वारा सहायता भी प्रदान की जाएगी।
  11. पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए मुख्य आयुक्त और राज आयुक्त शिकायत निवारण एजेंसियों के रूप में कार्य करेंगे तथा अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी भी करेंगे।
  12. पीडब्ल्यूडी अधिनियम चिंताओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जिला स्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा और संविधान और ऐसी समितियों के कार्यों का विवरण नियम में राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
  13. पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए राष्ट्रीय और राज्य कोष का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही ट्रस्ट फंड को राष्ट्रीय कोष के साथ सदस्यता भी दी जाएगी।
  14. इस विधेयक में विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए दंड का प्रावधान होगा और कानून का उल्लंघन करने पर मजबूती से दंड का प्रावधान दिया जाएगा।
  15. पीडब्ल्यूडी डी एक्ट 2016 अधिनियम का उल्लंघन करने से संबंधित मामलों के लिए सभी जिले में विशेष न्यायालयों को नामित किया जाएगा।

दोस्तों इस लेख में आपने आर पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 अधिनियम हिंदी में (RPWD Act 2016 in hindi) पड़ा। आशा करता हुँ आपको यह लेख पसंद आया होगा।

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