विकलांगजन अधिनियम 1995 Pwd Act 1995 in hindi

पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 क्या है?

विकलांगजन अधिनियम 1995 Person with disability act 1995 in hindi 

हैलो दोस्तों आपका इस लेख पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 (PWD Act 1995) में बहुत-बहुत स्वागत है। इस लेख में आप पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 के तहत विकलांग व्यक्तियों के लिए किए गए राहत कार्य 

तथा इस अधिनियम द्वारा विकलांग व्यक्तियों को दी जाने वाली सुविधाएँ लाभ तथा आदि के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस लेख के साथ पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 में:-

  1. विकलांगता के मॉडल 
  2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968

पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 क्या है What is Pwd Act 1995 

पीडब्ल्यूडी अधिनियम सन 1995 में बना था जिसका कार्य विकलांग व्यक्तियों की समस्या तथा उन्हें पूर्ण अधिकार दिलाने के लिए का था। 

जो 7 फरवरी 1996 से लागू कर दिया गया। पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 के अंतर्गत विकलांग (Disabled) लोगों के लिए समान अवसर तथा राष्ट्र के निर्माण में उनकी पूर्ण भागीदारी की बात कही गई है। 

पी.डब्ल्यू डी एक्ट 1995 विकलांग व्यक्तियों के शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, प्रशिक्षण, आरक्षण, अनुसंधान तथा देश की भागीदारी में उनकी वकालत करता है। पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 के मुख्य पहलू निम्न प्रकार हैं:-

विकलांगता का पता लगाना तथा निवारण Disability detection and prevention

पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 के अनुसार सर्वप्रथम विकलांगता के जो उत्तरदाई कारक है, उनका पता लगाना है। सर्वेक्षण जांच और अनुसंधान के द्वारा विकलांगता के कारणों का पता लगाया जाता है, 

तथा इन कारणों को किस प्रकार से रोका जा सकता है, पर अनुसंधान कार्य किए जाते हैं। विकलांगता निवारण के लिए विभिन्न मापदंडों का प्रयोग किया जाता है, 

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (Primary health centers) के कर्मचारियों की इस काम में सहायता ली जाती है और प्रशिक्षण दिया जाता है। बच्चों की समय-समय पर जांच की जाती है, 

ताकि वे गंभीर रोगों से ग्रसित ना हो इसके साथ जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। माँ और बच्चे की प्रसवपूर्व और प्रसव के बाद भली भांति देखभाल की जाती है, इस प्रकार विकलांगता को रोका जाता है।

शिक्षा Education 

पी.डब्ल्यू डी एक्ट 1995 के तहत विकलांग बच्चों को 18 साल तक निशुल्क शिक्षा (Free education) पाने का अधिकार दिया गया है। 

इन बच्चों को आवश्यकताओं के अनुसार उचित परिवहन तथा विभिन्न प्रकार की बाधाओं को हटाना शामिल किया गया है।

विकलांग बच्चों के लाभ के लिए पाठ्यक्रम में संशोधन तथा परीक्षा प्रणाली में बदलाव आदि इस नियम के अंतर्गत आते हैं।

विकलांग बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए निशुल्क किताबें (Free books) देना, छात्रवृत्ति (Scholarship) यूनिफार्म (Uniform) और शिक्षण सामग्री (Education Material) उपलब्ध कराई जाती है।

तथा इसके साथ विकलांग बच्चों को विद्यालय में व्यवसायिक प्रशिक्षण (Vocational training) सुविधाएँ तथा उनकी शिक्षण संबंधित समस्याओं पर गहन अध्ययन किया जाता है, तथा उन समस्याओं का समाधान किया जाता है।

इसके साथ ही माता-पिता की विकलांग बच्चों की समस्या सुलझाने में मदद ली जाती है।

रोजगार Employment 

विकलांग लोगों के लिए सरकारी अर्तगत आने वाले विभिन्न पदों में 3% का आरक्षण (Reservation) दिया गया है, जबकि 1% का आरक्षण विशेष विकलांग लोगों को लिए दिया गया है जो निम्न प्रकार है:- 

अधिक और न्यून दृष्टिवाधित व्यक्तियों के लिए

श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए

मस्तिष्क से संबंधित विकलांग लोगों के लिए

इसके साथ ही इस नियम में यह प्रावधान रखा गया कि किसी भी सरकारी और तथा सहायता प्राप्त सरकारी संस्थानों में विकलांगों का 3% आरक्षण जरूर होना चाहिए।

जबकि किसी भी कर्मचारी को कार्य करने के दौरान अगर विकलांग होता है, तो उसे रोजगार तथा सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता।

केवल उसे उसकी पदवी के अनुसार दूसरे पद पर भेजा जा सकता है। विकलांगता किसी व्यक्ति की तरक्की में बाधा नहीं हो सकती।

गैर-भेदभाव Non discrimination 

विकलांग व्यक्तियों को रेल के डिब्बे, सार्वजनिक भावनों तथा हवाई जहाजों में आसानी से पहुंच प्रदान की गई है। विकलांग व्यक्ति इन स्थानों पर आ जा सकते हैं।

सार्वजनिक स्थानों, इंतजार भवनों तथा शौचालयों में व्हील चेयर (Wheel chair) तथा उनकी जरूरत की सामग्री होनी चाहिए  जबकि लिफ्टों में ब्रेल तथा ध्वनि प्रतीकों के प्रावधान की आवश्यकता होती है।

अनुसंधान व मानव शक्ति विकास Reasarch and Manpower development 

पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 में प्राथमिकता के आधार पर निम्न क्षेत्रों में अनुसंधान को आगे कर उन्नत बनाया जाना चाहिए। 

विकलांगता का निवारण सीबीआर शामिल पुनर्वास सहायक उपकरणों का विकास कार्य परिचय कार्यालय व कारखानों में ऑनलाइन संशोधन 

विश्वविद्यालयों उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों वेबसाइट निकायों और विशेष शिक्षा पुनर्वास (Special education rehabilitation) और जनशक्ति के विकास के लिए अनुसंधान करने के लिए गैर सरकारी अनुसंधान संस्थाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

सकारात्मक कार्यवाही Affirmative action 

विकलांग लोगों के लिए सहायक सामग्री और उपकरणों को आसानी से उपलब्ध कराया जाना चाहिए। विकलांग व्यक्तियों के लिए भूमि का आवंटन रियायती दर पर होना चाहिए।

जैसे- कि घर पर सिर्फ मनोरंजन केंद्र व्यवसाय, विश्वविद्यालय, फैक्ट्री कारखाना, अनुसंधान विद्यालय आदि।

सामाजिक सुरक्षा गतिशीलता Social security mobility

विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए गैर सरकारी संगठनों के लिए वित्तीय सहायता होनी चाहिए। विकलांग सरकारी कर्मचारी को बीमा कवरेज का लाभ होना चाहिए 

विकलांग व्यक्तियों को जो विशेष रोजगार कार्यालय में 1 वर्ष से अधिक समय से पंजीकृत हैं और जो अच्छा व्यवसाय हांसिल नहीं कर सके उन्हें बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाना चाहिए।

शिकायत निवारण Grievance redressal

पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 के अंतर्गत विकलांगता अधिकारों के उल्लंघन के मामले में व्यक्ति अपना आवेदन  पीडब्ल्यूडी मुख्य राज्य अधिकारी आयुक्त पीडब्ल्यूडी मुख्य केंद्र अधिकारी आयुक्त को दें सकता है।

दोस्तों आपने इस लेख में पी. डब्ल्यू.डी एक्ट 1995 PDW act 1995 हिंदी में पढ़ा, आशा करता हुँ, आपको यह लेख आपको अच्छा लगा होगा।

इसे भी पढ़े:- 

  1. पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016
  2. विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49
  3. समावेशी शिक्षा क्या है, इसके सिद्धांत



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  1. ये पी डव्लू डी आफिस ज़िले में कहा होता है ओर इसका सर्टिफिकेट कहा से बनता है

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  2. ये पी डव्लू डी आफिस ज़िले में कहा होता है ओर इसका सर्टिफिकेट कहा से बनता है

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  3. कलर ब्लाइंड विकलांगता में नही आता है क्या

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